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अटल बीमित योजना: सिर्फ एक योजना नहीं, आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी

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Neha Gupta

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Updated: 13-08-2025 at 8:34 AM

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अटल बीमित योजना

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक सरकारी समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है जो अप्रत्याशित रूप से अपनी नौकरी खो देते हैं। जुलाई 2018 में शुरू की गई और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र बीमित कर्मचारियों को अस्थायी आय सहायता दी जाती है, जिससे वे नई रोजगार संभावनाओं की तलाश के दौरान अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकें।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?

ईएसआईसी द्वारा तैयार की गई एक सामाजिक कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, उन कर्मचारियों को कार्यस्थल बीमा निधि प्रदान करती है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। 1 जुलाई 2018 को एक पायलट पहल के रूप में शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को आर्थिक सहायता और चिकित्सीय लाभ दिए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से, कर्मचारियों को ऐसी वित्तीय सहायता मिलती है जो उन्हें बेरोजगारी की अवधि से निपटने में मदद करती है।

सारांश

योजना की रूपरेखा को एक नज़र में समझने के लिए, यहाँ इसके सबसे महत्वपूर्ण विवरणों की झलक दी गई है। नीचे दी गई तालिका में इसके आरंभ, प्रशासन, लाभ, पात्रता और भुगतान के तरीके को शामिल किया गया है।

विशेषताविवरण
लॉन्च की तारीख1 जुलाई 2018
प्रशासन द्वाराकर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
प्रदत्त राहतअधिकतम 90 दिनों तक दैनिक वेतन का 50%
पात्रता मानदंडन्यूनतम 2 वर्ष का बीमित रोजगार
भुगतान का तरीकासीधे बैंक खाते में स्थानांतरण

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के क्या लाभ हैं?

यह योजना बेरोजगारी का सामना कर रहे श्रमिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यह राहत अवधि के दौरान नकद सहायता के रूप में वित्तीय मदद और चिकित्सा सेवाओं तक निरंतर पहुँच सुनिश्चित करती है। एबीवीकेवाई (ABVKY) के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  • नकद राहत: अधिकतम 90 दिनों तक (जीवन में केवल एक बार) औसत दैनिक वेतन का 50%।

  • चिकित्सा कवरेज: ईएसआई अधिनियम के तहत चिकित्सा कवरेज राहत लाभ अवधि के दौरान भी जारी रहता है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता मानदंड क्या हैं?

इस योजना के लाभ पाने के लिए श्रमिकों को कुछ विशेष रोजगार और अंशदान संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि केवल वास्तविक रूप से बीमित और अंशदान करने वाले कर्मचारी ही लाभ प्राप्त कर सकें। पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

  • बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिक के पास बेरोजगार होने से पहले कम से कम दो वर्षों का बीमित रोजगार होना चाहिए।

  • श्रमिक को पिछले तीन अंशदान अवधियों में से प्रत्येक में कम से कम 78 दिनों का अंशदान करना आवश्यक है।

  • लाभ के इच्छुक श्रमिकों को तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं — जिसमें दुराचार के कारण सेवा समाप्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता (superannuation) के मामलों को शामिल नहीं किया जाता।

  • ईएसआईसी डेटाबेस का आधार और बैंक विवरण से जुड़ाव अनिवार्य है।

योजना के संचालन के अन्य शर्तें

इस योजना में दुरुपयोग रोकने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। ये शर्तें उन व्यक्तियों पर लागू होती हैं जिनके पास एक से अधिक नियोक्ता हैं या जो अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शर्तें इस प्रकार हैं:

  • इस योजना के तहत बोनस उन श्रमिकों तक पहुँचता है जिनकी रोजगार स्थिति में उनके सभी कार्यस्थलों को शामिल किया जाता है।

  • लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी अन्य समान आय सहायता कार्यक्रम से धन प्राप्त नहीं कर सकता।

  • जो लोग स्थायी विकलांगता लाभ (Permanent Disability Benefits) आवधिक भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें राहत अवधि के दौरान भी उनके भुगतान सामान्य रूप से मिलते रहेंगे।

एबीवीकेवाई (ABVKY) के तहत राहत की अयोग्यता/समाप्ति

कुछ परिस्थितियों में एबीवीकेवाई के तहत मिलने वाले लाभ रद्द या समाप्त हो सकते हैं। ये प्रावधान योजना के निष्पक्ष और सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जिन स्थितियों में लाभ समाप्त किए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं:

  • अवैध हड़ताल या तालाबंदी के दौरान।

  • जब कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं या दुराचार के कारण नौकरी छोड़ते हैं, तब उन्हें राहत लाभ नहीं मिलेगा।

  • दो वर्षों से कम का अंशदान सेवा होना।

  • प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभ तब समाप्त हो जाता है जब वह अधिवर्षिता (superannuation) की आयु प्राप्त कर लेता है।

  • यदि कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान नई नौकरी पा लेता है, तो उसके लाभ की अवधि समाप्त हो जाएगी।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

एबीवीकेवाई (ABVKY) के लिए आवेदन करना आसान है और अधिकांश चरण ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं। नीचे बताया गया है कि पात्र व्यक्ति कैसे आवेदन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक ईएसआईसी (ESIC) वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2: अपनी बीमा जानकारी का उपयोग करके एक खाता बनाएं, जिसके लिए आपकी जन्मतिथि और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

चरण 3: अपने बैंक विवरण दर्ज करके फॉर्म पूरा करें और एबी-1 (AB-1) फॉर्म की एक प्रति प्राप्त करें।

चरण 4: आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जिनमें एबी-1 फॉर्म, आधार विवरण और अन्य सहायक कागजात (स्कैन रूप में) शामिल हों।

चरण 5: आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करें और दावा फॉर्म (Claim Form) का प्रिंट निकालें।

चरण 6: हस्ताक्षरित दावा फॉर्म और अग्रेषित पत्र दोनों को ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जमा करें।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक या रद्द किया हुआ चेक

  • वर्तमान माह और पिछले माह की वेतन पर्ची

  • उपस्थिति शीट

  • बीमा संबंधी विवरण

  • नियोक्ता का विवरण

  • शपथ पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़

भुगतान का तरीका

एबीवीकेवाई (ABVKY) के तहत राहत राशि सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। बीमित व्यक्ति (IP) की मृत्यु होने पर यह राशि उनके नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को चेक के माध्यम से दी जाती है। आवेदकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाता विवरण ईएसआईसी डेटाबेस में अपडेट हों ताकि भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके।

निष्कर्ष

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कार्यक्रम के तहत, सरकार उन श्रमिकों को वित्तीय और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान करती है जो अप्रत्याशित रूप से अपनी नौकरी खो देते हैं। यह कार्यक्रम दावा प्रक्रिया को सरल बनाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे पॉलिसीधारकों को तुरंत आर्थिक राहत देता है। इस योजना के माध्यम से, सरकार कर्मचारी संतुष्टि की रक्षा करने और कार्यबल की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को प्रदर्शित करती है।

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