Updated: 01-07-2025 at 3:32 PM
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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और राज्य में जातिगत बाधाओं को समाप्त करना है। यह योजना ऐसे दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं।
इस लेख में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। यह योजना सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और बिहार में जाति आधारित भेदभाव को कम करती है।
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
शुरू की गई | सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
उद्देश्य | जाति प्रथा समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति |
प्रदान की जाने वाली सहायता | ₹1,00,000 (वधू को) |
आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन |
यह योजना उन लोगों को वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं। योजना का उद्देश्य ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करना है जो एक अधिक समान समाज का निर्माण करेंगे। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह योजना समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने, एकता को बढ़ावा देने और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य लक्ष्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और जाति प्रथा को कम करना है। नीचे इस प्रयास के प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं:
यह सरकारी योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है और समाज को बेहतर तरीके से एकजुट करती है। यह दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और समान समाज की समझ विकसित करने में मदद करती है। नीचे इस सरकारी योजना के प्रमुख लाभ दिए गए हैं:
इस योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियम हैं कि यह सही व्यक्तियों की मदद करे। पात्र होने के लिए दंपतियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
वधू और वर बिहार के निवासी होने चाहिए।
अंतरजातीय विवाह होना अनिवार्य है।
विवाह समारोह के दौरान:
वधू और वर दोनों ही वंचित परिवारों से होने चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है और कुछ चरणों का पालन करना होता है। पात्र दंपतियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन ऑफ़लाइन जमा करना होगा। आवेदन करने के चरण नीचे दिए गए हैं:\
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
भरे हुए आवेदन को जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करें।
सत्यापन और स्वीकृति के बाद, लाभार्थी का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस सरकारी योजना के लिए आवेदन करने हेतु दंपतियों को सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज उनकी पहचान, पात्रता और अन्य आवश्यक विवरण साबित करते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
आधार कार्ड (वधू और वर का)।
विवाहित जोड़े की नवीनतम तस्वीर।
पहचान पत्र (जैसे, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
आयु प्रमाण।
विवाह प्रमाण पत्र।
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
आय प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक/खाता विवरण।
अधिकारियों द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार सरकार का जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह बिहार में एक समान समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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