Updated: 28-01-2025 at 7:43 AM
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वोटर आईडी कार्ड पहले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा भारत के योग्य नागरिकों को जारी किया जाने वाला चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) के नाम से जाना जाता था। वोटर आईडी कार्ड में नागरिकों की सभी आवश्यक जानकारी होती है और इसमें सुरक्षा विशेषताएँ भी होती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी और का कार्ड बिना उनकी अनुमति के डुप्लिकेट करके धोखाधड़ी कर सके।
मतदाता पहचान पत्र, जिसे पहले चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC) के नाम से जाना जाता था, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है जो लोगों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मतदान करने में सक्षम बनाता है और पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, जन्म तिथि और एक विशिष्ट पहचान संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
मतदाता पहचान पत्र की संरचना देश की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा के लिए इसकी कार्यक्षमता, सटीकता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई है। मतदाता पहचान पत्र के विभिन्न प्रमुख तत्वों को नीचे विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है:
फोटोग्राफ: मतदाताओं के फोटो कार्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। यह अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जो व्यक्ति मतदान कर रहा है वह वही व्यक्ति है जिसका कार्ड है। फोटो स्पष्ट और पासपोर्ट साइज का होना चाहिए।
विशिष्ट EPIC नंबर: प्रत्येक मतदाता पहचान पत्र में एक विशिष्ट चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर होता है। यह मतदाताओं की पहचान में मदद करता है क्योंकि प्रत्येक EPIC नंबर हर मतदाता के लिए अलग होता है। यह उचित रिकॉर्ड-कीपिंग, मतदाता इतिहास को ट्रैक करने और मतदाता डेटाबेस को अपडेट करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
पूरा नाम: मतदाता का पूरा नाम मतदाता पहचान पत्र पर फोटो के नीचे लिखा जाता है। नाम बोल्ड में और अंग्रेजी तथा मतदाता के राज्य की क्षेत्रीय भाषा दोनों में लिखा जाता है। नाम दो भाषाओं में लिखा जाता है ताकि अधिकारी और मतदाता स्वयं इसे आसानी से पहचान सकें।
पिता या पति का नाम: मतदाता पहचान पत्र में पिता या पति का नाम भी शामिल होता है, यदि मतदाता विवाहित है। इसका उपयोग उनकी पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी क्षेत्र में कई लोगों का एक ही नाम और उपनाम होता है।
लिंग: कार्ड पर मतदाता का लिंग भी उल्लेखित होता है।
जन्म तिथि या आयु: जारी करने के समय कार्ड में जन्म तिथि या आयु का भी उल्लेख किया जाता है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि वे मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कानूनी आयु 18 वर्ष से अधिक हैं। यह नाबालिग लोगों को मतदान करने से रोकता है।
आवासीय पता: आवासीय पता या जहां मतदाता रहता है, यह सिस्टम को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वे कहां मतदान कर सकते हैं।
होलोग्राम: प्रत्येक मतदाता पहचान पत्र में एक विशेष होलोग्राम और बारकोड होता है ताकि कोई भी दूसरे लोगों के कार्ड की नकल या जालसाजी न कर सके। होलोग्राम आमतौर पर धातु की पट्टी के रूप में EPIC नंबर के पास होता है। कुछ कार्डों में बारकोड भी हो सकते हैं। होलोग्राम और बारकोड दोनों अधिकारियों को कार्डधारक के साथ कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करते हैं।
निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर: कार्ड पर निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर या मोहर भी मौजूद होती है।
मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कई सेवाओं के लिए किया जा सकता है जैसे:
मतदान: चुनाव कार्ड का प्राथमिक कार्य चुनाव के समय अपने निवास क्षेत्र में मतदान करना है।
मतदाता सूची में सुधार: मतदाता सूची में जानकारी को सही करने के लिए मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है।
पहचान का प्रमाण: यह भारत के नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी और निजी स्थानों पर किया जा सकता है।
सरकारी योजनाओं तक पहुंच: लोग अपने मतदाता पहचान पत्र को पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करके भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यात्रा और वित्तीय लेनदेन: मतदाता पहचान पत्र का उपयोग घरेलू यात्रा के लिए पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है, हालांकि यह उतना सामान्य नहीं है। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करते हैं।
लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं में से एक है उस विशेष लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान और निष्पक्ष अधिकार, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, भेदभाव को समाप्त करने और सभी के लिए एक निष्पक्ष राष्ट्र स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र लोगों को अनगिनत अधिकार प्रदान करता है और उनमें से एक है अपना नेता चुनने का अधिकार, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए घर पर मतदान भी शामिल है; एक ऐसा नेता जो पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करेगा।
इसे प्राप्त करने में मदद करने वाली चीजों में से एक है मतदाता पहचान पत्र। यह मतदान की व्यापक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक दस्तावेज है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक अपने संबंधित मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके भाग ले। मतदान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का एक अनिवार्य घटक है और मतदाता पहचान पत्र एक मजबूत स्तंभ है जो चुनावों को धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने में मदद करता है। मतदान के अलावा, मतदाता पहचान पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी और निजी स्थानों पर पहचान के
प्रमाण के रूप में भी किया जाता है।
इसलिए, मतदाता पहचान पत्र मात्र एक सरकारी जारी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक माध्यम है जिसके द्वारा भारत के नागरिक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक निर्णयों में भाग लेते हैं।
पात्रता मानदंड कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है यदि वह निम्नलिखित मतदाता पहचान पत्र पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
भारतीय नागरिक होना चाहिए
18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए
स्थायी पता होना चाहिए
मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता होती है जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)
पते का प्रमाण (जैसे बिजली या पानी का बिल)
आयु का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र)
इच्छुक और पात्र लोग नीचे विस्तार से बताई गई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन करके मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? लोग नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'सामान्य मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण' पर क्लिक करें और अपना विवरण भरकर तथा अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सत्यापित करके साइन अप करें।
पंजीकरण के बाद, अपने खाते में लॉग इन करें, 'फॉर्म 6' पर क्लिक करें, और अपना सभी विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, परिवार का विवरण, और मोबाइल नंबर या मेल आईडी भरें।
फॉर्म को सटीक रूप से भरने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
फॉर्म 6 जमा करने के बाद, स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी (BLO) विवरण की जांच करता है और उसके आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है।
वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को विभिन्न फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, जैसे:
फॉर्म | उद्देश्य | विवरण |
---|---|---|
फॉर्म 6 | नए उपयोगकर्ता पंजीकरण | यह फॉर्म पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने या नए क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद आवेदन करने में मदद करता है। |
फॉर्म 6A | विदेशी मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ना | यह फॉर्म विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों (एनआरआई) को उनके क्षेत्रीय मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अनुमति देता है। |
फॉर्म 6B | EPIC और आधार | यह फॉर्म लोगों को उनके EPIC नंबर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। |
फॉर्म 7 | मतदाता सूची से नाम हटाना | यह फॉर्म लोगों को मतदाता सूची से अपना नाम हटाने की अनुमति देता है। |
फॉर्म 8 | मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार | यह फॉर्म लोगों को उनके वोटर आईडी कार्ड की मौजूदा जानकारी, जैसे नाम, पता, या अन्य जानकारी में सुधार करने में मदद करता है। |
फॉर्म M | कश्मीर के प्रवासी | यह फॉर्म कश्मीर राज्य के प्रवासियों को दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विशेष मतदान केंद्रों से वोट डालने की अनुमति देता है। |
लोग नीचे दिए गए विस्तृत चरणों का पालन करके ऑफ़लाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:
निकटतम चुनाव पंजीकरण कार्यालय (Electoral Registration Office) या स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी (BLO) का पता लगाएं और वहां जाएं।
फॉर्म 6 मांगें, जो नि:शुल्क उपलब्ध है।
https://jaagruk-public.s3.ap-south-1.amazonaws.com/additional/images/a4c1dcdb-fee5-4b12-90bd-5611b931714c\_1HB0cisGEwarHvMGJ5Zm7yFdYLcZE8Kb9.webp
अपनी जानकारी सटीक रूप से भरें और इसे BLO को जमा करें।
जमा करने के बाद, अधिकारी आपको एक पावती (Acknowledgement) या संदर्भ संख्या प्रदान करेंगे।
फॉर्म 6 जमा करने के बाद, स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी (BLO) विवरण को सत्यापित करता है और आधार पर इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है।
मतदाता पहचान पत्र के लिए अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
NVSP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'सेवाएं' टैब के अंतर्गत, 'आवेदन स्थिति ट्रैक करें' खोजें और उस पर क्लिक करें।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें।
आवेदन की सफल प्रस्तुति के बाद प्राप्त विशिष्ट संदर्भ संख्या भरें।
इसे भरने के बाद, अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें।
अपने मौजूदा मतदाता पहचान पत्र में विवरण को सही करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
गलत विवरण की पहचान करें।
NVSP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
मौजूदा मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए फॉर्म 8 चुनें।
आवश्यक परिवर्तनों के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
अपनी वोटर आईडी को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जानकारी सही और सटीक है, निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करें:
NSVP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'सेवाएं' (Services) टैब के अंतर्गत 'मतदाता सूची में खोजें' (Search in Electoral Roll) विकल्प पर जाएं और उस पर क्लिक करें।
अपने खाते में लॉग इन करें, जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर या EPIC नंबर का उपयोग करें।
लॉग इन करने के बाद, आप अपनी सभी जानकारी की जांच कर सकते हैं।
चुनावी फोटो पहचान पत्र संख्या (EPIC नंबर) प्रत्येक वोटर आईडी कार्ड को आवंटित किया गया एक अद्वितीय पहचान संख्या है। यह मतदाताओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अन्य प्रमुख उपयोग हैं:
मतदाता के मतदान इतिहास को ट्रैक करना: EPIC नंबर की मदद से अधिकारी आसानी से मतदाता का मतदान इतिहास और अन्य आवश्यक विवरण ट्रैक कर सकते हैं।
डेटाबेस प्रबंधन: EPIC नंबर अधिकारियों को मतदाताओं के डेटाबेस को कुशलतापूर्वक और तेजी से प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है।
कोई भी अपना EPIC नंबर निम्नलिखित विस्तृत चरणों का पालन करके खोज सकता है:
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'सेवाएं' (Services) टैब के अंतर्गत 'मतदाता सूची में खोजें' (Search in Electoral Roll) विकल्प पर जाएं और उस पर क्लिक करें।
इसमें तीन विकल्प होंगे:
अपनी पसंदीदा विधि चुनें और आवश्यक जानकारी भरने के बाद 'खोजें' (Search) पर क्लिक करें।
आपके सामने मतदाता विवरण की सूची दिखाई देगी। कृपया अपनी जानकारी से मिलान करें और अपना EPIC नंबर खोजें।
कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें ताकि आप अपने EPIC नंबर की मदद से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकें:
NSVP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
‘सेवाएं’ (Services) टैब के तहत ‘E-EPIC डाउनलोड’ (E-EPIC Download) विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या EPIC नंबर का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद, ‘Download EPIC Online’ पर क्लिक करें।
इसके बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड PDF प्रारूप में आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
डाउनलोड करने के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
ऐप की होम स्क्रीन से 'डाउनलोड ई-एपिक' विकल्प खोजें।
अपना एपिक नंबर या अन्य विवरण भरें।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सत्यापित करें।
वोटर आईडी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
यदि किसी कारणवश आपका वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं होता है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से इसे सुलझा सकते हैं:
NSVP पोर्टल या एप्लिकेशन के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें।
अपने राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपने क्षेत्रीय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) से संपर्क करें।
स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें।
यदि फिर भी आपको वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं होता है, तो पता सुधार के लिए फॉर्म 8 भरें या डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) से संपर्क करें।
DigiLocker एक डिजिटल लॉकर है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए:
DigiLocker की वेबसाइट या एप्लिकेशन पर जाकर रजिस्टर करें या लॉगिन करें।
होमपेज पर ‘My Documents’ टैब के तहत ‘Upload Document’ विकल्प को चुनें।
दस्तावेज़ों की सूची में से ‘Voter ID’ चुनें। यदि यह विकल्प नहीं मिले, तो ‘Other Documents’ चुनें।
वोटर आईडी कार्ड का स्कैन करें या फोटो खींचकर अपलोड करें।
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह आवेदन कर रहा है।
सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार और उपलब्ध हैं।
सही फॉर्म में सही जानकारी भरें।
संबंधित अधिकारियों से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में जानकारी लें।
डिजिटल वोटर आईडी कार्ड या ई-एपिक (इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड) भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा दिए जाते हैं। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड या ई-एपिक भौतिक कार्ड से जुड़ी परेशानियों को दूर करते हैं और वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाते हैं।
यदि किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी वोट डालना चाहते हैं, तो वे अन्य सरकारी दस्तावेजों की मदद से ऐसा कर सकते हैं जैसे:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
बैंकों की पासबुक
पासपोर्ट
भारत के महापंजीयक (RGI) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
यदि कोई किसी कारण से अपने वोटर आईडी कार्ड को नए से बदलना चाहता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं:
नए वोटर आईडी कार्ड चाहने का कारण निर्धारित करें। कुछ सामान्य कारण हैं नाम या पते जैसे व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन या निवास क्षेत्रों में परिवर्तन।
उपयुक्त फॉर्म चुनें:
मौजूदा विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8।
यदि आप स्थायी रूप से नए क्षेत्र में चले गए हैं तो फॉर्म 6।
NSVP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आवश्यक विवरण के साथ संबंधित फॉर्म भरें और जमा करें।
NSVP पोर्टल से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करते रहें।
गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) भी भारत में वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि:
उनके पास भारत की नागरिकता हो।
वे भारत में एक पंजीकृत मतदाता हों।
वे भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हों।
जो एनआरआई ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
NSVP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज पर विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए डिज़ाइन किए गए फॉर्म 6A को भरें।
प्रासंगिक दस्तावेज़ जैसे नागरिकता का प्रमाण और पते का प्रमाण संलग्न करें।
आवेदन करें, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन के आधार पर वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
जो एनआरआई ऑफलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
NSVP पोर्टल से फॉर्म 6A डाउनलोड करें या इसे भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से प्राप्त करें।
विदेशी मतदाताओं के लिए डिज़ाइन किए गए फॉर्म 6A को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे नागरिकता प्रमाण और पते का प्रमाण संलग्न करें।
भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को आवेदन जमा करें।
अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन के आधार पर वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
यदि किसी को अपने वोटर आईडी कार्ड की जानकारी को अद्यतन या सही करना हो, तो उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
मौजूदा जानकारी में त्रुटियों की पहचान करें।
NSVP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
मौजूदा वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए फॉर्म 8 चुनें।
आवश्यक दस्तावेज़ जैसे नागरिकता प्रमाण और पते का प्रमाण संलग्न करें।
फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
जानकारी के प्रोसेस होने के बाद संबंधित मतदाता को मेल के माध्यम से अपडेट प्राप्त होगा।
वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह NSVP पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे नए उपयोगकर्ता का पंजीकरण करना या मौजूदा जानकारी में सुधार करना।
वोटर आईडी कार्ड भारत के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो उन्हें मतदान करने और अपनी पहचान प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है। यह कार्ड भारत में लोकतंत्र की प्रणाली को सुव्यवस्थित और संगठित करने में मदद करता है।
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