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चूंकि कराधान (टैक्सेशन) हर देश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए किसी व्यक्ति की आय का आकलन करके उनके द्वारा देय कर की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, बड़ी आबादी के कारण, बिना किसी उचित प्रणाली के व्यक्ति की आय और अन्य जानकारी का रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाता है। इसी उद्देश्य से, भारतीय सरकार ने सभी करदाताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन (PAN) पहचान प्रणाली शुरू की।
इस गाइड में, हम आपको पैन कार्ड के बारे में हर जानकारी देंगे, जिसमें इसके लाभ, संरचना, पैन कार्ड को ट्रैक करने के चरण, पैन कार्ड पुनर्मुद्रण (रीप्रिंट) और सभी पात्र पोर्टल्स के माध्यम से पैन आवेदन शामिल हैं।
नीचे दी गई तालिका में पैन कार्ड की मुख्य विशेषताओं को दर्शाया गया है:
नाम | पैन कार्ड (PAN Card) |
---|---|
लॉन्च वर्ष | 1976 |
मंत्रालय | वित्त मंत्रालय (आयकर विभाग) |
पात्रता | भारतीय नागरिक, एनआरआई, और भारत में वित्तीय लेनदेन करने वाले विदेशी संस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | एनएसडीएल (NSDL) या यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें |
मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक पहचान पत्र है जो भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो पहचान का प्रमाण और वित्तीय लेनदेन पर नियंत्रण प्रदान करता है। हाल के समय में, पैन कार्ड के उपयोग और इसे आधार से जोड़ने में कई बदलाव आए हैं।
भारत में पैन कार्ड के संबंध में यहाँ नवीनतम मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए:
आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा: सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी थी, और घोषणा की थी कि अगर 1 जुलाई, 2023 तक आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि सरकार इस समय को वर्ष 2024, विशेष रूप से 31 दिसंबर तक स्थानांतरित कर सकती है।
अक्टूबर 2024 में वित्तीय नियमों में बदलाव: केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 को आयकर के नए नियम लागू किए गए। कुछ नियम हैं: लेनदेन कर (एसटीटी), टीडीएस दरें, आधार-पैन का उपयोग, और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 में बदलाव।
पैन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन जांचें: आपका पैन कार्ड लिंकेज की विफलता या किसी अन्य कारण से निष्क्रिय हो सकता है। अब आप अपनी पैन स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं ताकि आपको वित्तीय रूप से किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
पैन कार्ड, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड भी कहा जाता है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला करदाता और आय पहचान पत्र है। इसमें 10 अक्षर-अंकीय संख्या होती है जिसे आपका पैन कार्ड नंबर कहा जाता है।
पैन कार्ड सरकार को आपकी आय का ट्रैक रिकॉर्ड रखने और तदनुसार कर का मूल्यांकन करने में मदद करता है। पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति/पत्नी का नाम और फोटो भी होता है। इसे पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में भी माना जा सकता है।
पैन की शुरुआत से पहले, करदाताओं को जीआईआर नंबर दिया जाता था, जो केवल एक विशिष्ट वार्ड में या किसी विशेष मूल्यांकन अधिकारी के अधीन अद्वितीय होता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। इससे कर मूल्यांकन के दौरान त्रुटियां और गलत पहचान हो सकती थी।
जीआईआर नंबर में मूल्यांकन अधिकारी की जानकारी शामिल होती थी और यह मैन्युअल रूप से असाइन किया जाता था। 1972 में, भारत सरकार ने पैन की अवधारणा पेश की, जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139ए के तहत वैधानिक बनाया गया। शुरू में स्वैच्छिक, पैन 1976 में सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य हो गया।
शुरुआती पैन नंबर मैन्युअल रूप से आवंटित किए जाते थे, जहां डुप्लिकेशन से बचने के लिए प्रत्येक वार्ड/सर्कल को नंबरों का एक विशिष्ट सेट दिया जाता था। यह मैनुअल श्रृंखला 1995 में बंद कर दी गई।
व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और कुछ अन्य के लिए अलग-अलग पैन कार्ड हैं। वास्तविक संख्या 4 है। वे हैं:
भारतीय व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड
भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड
विदेशी नागरिकों के लिए पैन
विदेशी कंपनियों के लिए पैन
पैन (PAN) एक 10-अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग हर व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है:
शुरुआती तीन अक्षर A से Z तक के वर्णमाला होते हैं (जैसे, ABC)।
चौथा अक्षर करदाता की श्रेणी को दर्शाता है। विभिन्न श्रेणियां हैं:
A – व्यक्तियों का संघ (Association of Persons)
B – व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals)
C – कंपनी (Company)
F – फर्म्स (Firms)
G – सरकार (Government)
H – हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)
L – स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority)
J – वैधानिक/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Statutory/Artificial Judicial Person)
P – व्यक्तिगत व्यक्ति (Individual)
T – ट्रस्ट के लिए बनी कंपनी (Company formed for a Trust)
पांचवां अक्षर व्यक्ति के उपनाम (Surname) का पहला अक्षर होता है। यदि घर में कई व्यक्ति रहते हैं, तो यह पहले व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर होता है (उदाहरण: रamesh के लिए R)।
इसके बाद के चार अंक (0-9) होते हैं, जो रैंडम तरीके से दिए जाते हैं।
अंतिम अक्षर भी वर्णमाला (A से Z) का एक अक्षर होता है।
1 जनवरी 2017 से, आयकर विभाग ने पैन कार्ड के लिए एक नया प्रारूप पेश किया। इसमें मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
ये बदलाव पैन कार्ड की सुरक्षा और उपयोगिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पैन कार्ड से जुड़े घोटालों से सतर्क रहना और स्वयं को धोखाधड़ी से बचाना भी महत्वपूर्ण है।
पैन कार्ड के बिना, आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, कुछ बैंक खाते नहीं खोल सकते, या उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते, जिससे जुर्माना या लेनदेन में देरी हो सकती है। पैन कार्ड न होने पर आपके लिए निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं:
भारत में, पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा अधिकृत जिला स्तरीय पैन एजेंसियों, यूटीआईआईटीएसएल, और प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की मदद से जारी किए जाते हैं। देश भर में प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधित कई टिन-सुविधा केंद्र और पैन केंद्र हैं जो नागरिकों को उनके पैन कार्ड प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
जारी करने की प्रक्रिया सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित होती है ताकि पैन आवेदनों के प्रबंधन, प्रसंस्करण और जारी करने में दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
पैन कार्ड भारत में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी वित्तीय लेनदेन, आपके धन के आवक और जावक को ट्रैक करने में मदद करता है। पैन सिस्टमअर्थव्यवस्था को वित्तीय अपराधों और धोखाधड़ी से बचाने में मदद करता है, क्योंकि आईटी विभाग इस जानकारी का उपयोग आपका कर निर्धारित करने और तदनुसार आपको भुगतान के लिए
उत्तरदायी बनाने के लिए करता है।
पैन कार्ड विभिन्न वित्तीय और आधिकारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है।
रियल एस्टेट: खरीद, बिक्री या विनिमय द्वारा ₹5 लाख या अधिक मूल्य की संपत्ति से जुड़े लेनदेन।
वाहन: मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी भी कार की खरीद या व्यापार।
होटल/यात्रा: सरकारी आवास, रेस्तरां, या विदेशी यात्रा के लिए ₹25,000 से अधिक के खर्च।
बैंक जमा: ₹50,000 से अधिक की जमा राशि।
निवेश:
आभूषण और बुलियन: ₹5 लाख से अधिक कीमत के आभूषण या बुलियन की कोई भी खरीद।
फंड ट्रांसफर:
वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड पैन कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है। वित्तीय लेनदेन में पैन के उपयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:
किसी भी भारतीय नागरिक, जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय या संस्थाएं शामिल हैं, जो कर योग्य आय अर्जित करते हैं या वित्तीय लेनदेन करते हैं, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड प्राप्त करने के विस्तृत पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
वे लोग जो आयकर विभाग को कर चुका चुके हैं या उन्हें लागू कर स्लैब के आधार पर कर चुकाने की आवश्यकता है।
वे लोग जो किसी व्यवसाय या पेशेवर प्रैक्टिस को चलाते हैं और किसी आकलन वर्ष में उनकी वार्षिक टर्नओवर ₹5 लाख से अधिक होती है।
वे व्यक्ति जो आयकर अधिनियम या अन्य संबंधित कानूनों के तहत कर या शुल्क चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं।
ट्रस्ट और चैरिटेबल संगठन
पैन कार्ड की आवश्यकता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत दी गई है।
पैन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया जटिल नहीं है। इसे आपके लिए संक्षेप में नीचे दिया गया है। आवेदन निम्नलिखित तीन वेबसाइटों के माध्यम से किया जा सकता है:
यदि आप चाहें, तो किसी भी जिला-स्तरीय पैन एजेंसी पर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चाहे आपको नया पैन कार्ड चाहिए हो, अपनी जानकारी सही या अपडेट करनी हो, या खोए हुए कार्ड की डुप्लीकेट या पुनर्मुद्रण चाहिए हो, प्रक्रिया सरल है।
पहले, उपयोगकर्ता विस्तृत फॉर्म भरकर ई-पैन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब आधार से लिंक वैध मोबाइल नंबर वाले लोग मिनटों में ई-पैन प्राप्त कर सकते हैं।
आयकर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के चरण निम्नलिखित हैं:
चरण 1: आपको आयकर पोर्टल पर जाना होगा और तत्काल ई-पैन टैब पर क्लिक करना होगा।
चरण 2: 'नया ई-पैन प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना आधार नंबर टाइप करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 4 उपयोगकर्ताओं को अपने आधार-लिंक मोबाइल पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड को दर्ज करना और कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा। 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 5 आधार से आपका नाम, जन्म तिथि आदि प्रदर्शित होंगे। अपना ई-मेल सत्यापित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें, चेकबॉक्स को चेक करें। जमा करने के बाद: आपको पुष्टि संदेश के साथ एक पावती नंबर प्राप्त होगा। ई-पैन आमतौर पर आधे घंटे के भीतर तैयार हो जाता है और ई-पैन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। पैन कार्ड की भौतिक प्रति प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके रिप्रिंट सेक्शन के तहत रिप्रिंट के लिए आवेदन करें।
एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म 49ए भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, और पावती संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन को ट्रैक करें। एनएसडीएल के माध्यम से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
चरण 1: एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: आवेदन का प्रकार चुनें।
चरण 3: अपने आवेदन की श्रेणी चुनें।
चरण 4: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
चरण 5: नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।
चरण 6: कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 7: आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको एक पावती नंबर मिलेगा।
चरण 8: अगले पेज से संबंधित विवरण दर्ज करें।
चरण 9: आपको पैन के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करने और भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
चरण 10: कुछ दिनों के भीतर आपको आपका पैन कार्ड और नंबर जारी कर दिया जाएगा।
यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल पर जाएं, प्रासंगिक फॉर्म (49ए या 49एए) चुनें, अपना विवरण और दस्तावेज जमा करें, शुल्क का भुगतान करें, और सत्यापन के बाद अपना पैन कार्ड प्राप्त करें। यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के चरण नीचे दिए गए हैं:
चरण 1: यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: भारतीय नागरिक/एनआरआई के लिए पैन कार्ड या विदेशी नागरिक के लिए पैन कार्ड में से कोई एक चुनें।
चरण 3: भारतीय नागरिक के मामले में 'नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करें (फॉर्म 49ए)' लिंक पर क्लिक करें और आवेदक के विदेशी नागरिक होने के मामले में 'फॉर्म 49एए' पर क्लिक करें।
चरण 4: दस्तावेजों के जमा करने का तरीका, आवेदक का प्रकार और पैन कार्ड का प्रकार चुनें। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 5: फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, माता-पिता और पते के खंड भरे जाने चाहिए। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 6: भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। जमा करने के बाद: आपकी रसीद की पावती स्क्रीन पर दिखाई देगी और एक प्रति आपके मेल पर भी भेजी जाएगी। ट्रैकिंग के लिए, रेफरेंस नंबर का उपयोग करें।
अधिकृत केंद्र से फॉर्म 49ए प्राप्त करें, विवरण भरें, दस्तावेज संलग्न करें, फॉर्म जमा करें, और प्रोसेसिंग के बाद अपना पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करें। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: टीआईएन-प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वेबसाइट (एनएसडीएल) पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर, "डाउनलोड्स" खंड ढूंढें और 'पैन' पर क्लिक करें। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको 'फॉर्म 49ए' पर क्लिक करना होगा। फॉर्म पीडीएफ के रूप में दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
चरण 2: सभी आवश्यक विवरण ध्यान से भरें। यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच करें कि सब कुछ सही है। पासपोर्ट साइज फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 3: आपको ₹115.90 का पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह मुंबई में 'प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पैन)' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
चरण 4: पूरा किया गया फॉर्म और अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी एक लिफाफे में रखें। लिफाफे पर 'पैन के लिए आवेदन-एन-पावती संख्या' लिखें।
पैन कार्ड की वैधता आजीवन है। आप अपना नाम या पता बदलने की स्थिति में इस पर जानकारी अपडेट कर सकते हैं; हालांकि, यह वैधता को प्रभावित नहीं करता।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूची नीचे दी गई तालिका में दी गई है:
आवेदक का प्रकार | पहचान प्रमाण (POI) | पता प्रमाण (POA) | जन्म तिथि प्रमाण (DOB) |
---|---|---|---|
व्यक्तिगत आवेदक | आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पेंशनर कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, सरकारी आईडी, CGHS कार्ड | आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स/रजिस्ट्रेशन, निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता प्रमाण पत्र | लागू नहीं है |
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | HUF प्रमुख द्वारा POI/POA के साथ हलफनामा | उपरोक्त जैसा ही | आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी आईडी, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र |
कंपनी (भारत) | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से पंजीकरण प्रमाण पत्र | उपरोक्त जैसा ही | लागू नहीं है |
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से पंजीकरण प्रमाण पत्र | उपरोक्त जैसा ही | लागू नहीं है |
साझेदारी फर्म | पंजीकरण प्रमाण पत्र या साझेदारी विलेख | उपरोक्त जैसा ही | लागू नहीं है |
ट्रस्ट | ट्रस्ट डीड या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र | उपरोक्त जैसा ही | लागू नहीं है |
AOP, BOI, स्थानीय प्राधिकरण आदि | सक्षम प्राधिकरण से समझौते की प्रति या पंजीकरण प्रमाण पत्र | उपरोक्त जैसा ही | लागू नहीं है |
विदेशी नागरिक | पासपोर्ट, PIO/OCI कार्ड, नागरिकता/टैक्स आईडी (Apostille/भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित) | पासपोर्ट, PIO/OCI कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, विदेशियों के कार्यालय द्वारा पंजीकरण, वीजा + नियुक्ति पत्र | लागू नहीं है |
एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल पर फॉर्म भरकर, पहचान का प्रमाण जमा करके और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके डुप्लिकेट पैन के लिए आवेदन करें और पुनर्मुद्रित पैन कार्ड प्राप्त करें। बेहतर समझ के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
"आयकर पैन सेवा इकाई, प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, डीप बंगलो चौक के पास, पुणे: 411 016."
वे चरण जिनसे आप इन चरणों का पालन करके अपने पैन कार्ड आवेदन की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं:
चरण 1: एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर क्लिक करें।
चरण 2: अपनी पावती संख्या या अपना आवेदन नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड हल करें।
चरण 3: फिर आप स्क्रीन पर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने के लिए 'सबमिट' बटन पर क्लिक करेंगे।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुछ सामान्य गलतियाँ हो सकती हैं, जो भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:
सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी आपके पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज़ों में दर्ज जानकारी से मेल खाती हो।
फॉर्म जमा करने से पहले अपने अंगूठे के निशान को मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा प्रमाणित करवा लें ताकि अयोग्यता से बचा जा सके।
फॉर्म में अपना पूरा पता और सही संपर्क विवरण प्रदान करें।
आवेदन फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में भरें और सुधार या ओवरराइटिंग से बचें।
यदि आपका पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो नया पैन कार्ड आवेदन करने के बजाय डुप्लीकेट पैन कार्ड का अनुरोध करें।
पैन आवंटन के लिए फॉर्म 49ए का उपयोग करें।
दो हाल की रंगीन तस्वीरें (आकार: 3.5 सेमी x 2.5 सेमी) फॉर्म के साथ संलग्न करें।
आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) के अनुसार, पहचान प्रमाण (POI) और पता प्रमाण (POA) को आवेदन में दिए गए पते के साथ संलग्न करें।
यदि लागू हो, तो फॉर्म के कॉलम 14 में प्रतिनिधि निर्धारक (Representative Assessee) की जानकारी भरें और उनके पहचान और पता प्रमाण प्रस्तुत करें।
आवेदन फॉर्म में अपना फोन नंबर और ईमेल पता शामिल करें, और पते के क्षेत्र में सही पिन कोड दर्ज करें।
फॉर्म में हस्ताक्षर बॉक्स के भीतर ही हस्ताक्षर करें।
पहले नाम या अंतिम नाम के क्षेत्रों में आद्यक्षर (Initials) का उपयोग न करें।
आवेदन फॉर्म में किसी भी जानकारी को स्टेपल या पिन न करें, विशेष रूप से तस्वीरें।
केवल उन्हीं दस्तावेजों को संलग्न करें जो आवेदक के नाम पर हैं।
नाम के लिए आद्यक्षर या संक्षिप्त रूप (Abbreviations) का उपयोग न करें।
हस्ताक्षर बॉक्स में हस्ताक्षर के साथ तारीख, पदनाम, या रैंक की जानकारी शामिल न करें।
सुनिश्चित करें कि आपका हस्ताक्षर निर्दिष्ट बॉक्स के बाहर न जाए।
"एकाधिक या डुप्लीकेट पैन कार्ड" का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 139A (7) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को नई श्रंखला में एक से अधिक पैन के लिए आवेदन करने, प्राप्त करने या रखने की अनुमति नहीं है।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन फॉर्म भरना आवश्यक है। इसके लिए दो प्रकार के फॉर्म उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरे जा सकते हैं:
फॉर्म 49ए:
फॉर्म 49एए:
पैन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क आवेदन मोड और डिस्पैच प्रकार पर निर्भर करता है:
आवेदन मोड | डिस्पैच प्रकार | शुल्क (GST सहित) |
---|---|---|
ऑफलाइन/ऑनलाइन (भौतिक दस्तावेज़) | भौतिक पैन कार्ड (भारत में) | ₹107 |
ऑफलाइन/ऑनलाइन (भौतिक दस्तावेज़) | भौतिक पैन कार्ड (भारत के बाहर) | ₹1,017 |
ऑनलाइन (पेपरलेस) | भौतिक पैन कार्ड (भारत में) | ₹101 |
ऑनलाइन (पेपरलेस) | भौतिक पैन कार्ड (भारत के बाहर) | ₹1,011 |
ऑफलाइन/ऑनलाइन (भौतिक दस्तावेज़) | ई-पैन ईमेल पर भेजा जाएगा | ₹72 |
ऑनलाइन (पेपरलेस) | ई-पैन ईमेल पर भेजा जाएगा | ₹66 |
आप माईपैन ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने, या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए या अपनी जानकारी को बदलने या अपडेट कराने के लिए। आप वहां से अपना पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक निश्चित शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करता है।
चाहे आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हों या अपने मौजूदा विवरण को अपडेट कर रहे हों, इसके महत्व और आवेदन प्रक्रिया को समझने से आपको वित्तीय परिदृश्य में अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। सूचित रहें और सुनिश्चित करें कि आपके पैन कार्ड के विवरण किसी भी असुविधा से बचने के लिए हमेशा अप-टू-डेट हों।
ऐसे दस्तावेजों और लाइसेंसिंग के बारे में अधिक जानने के लिए, जागरूक भारत से जुड़े रहें। आप हमारे समुदाय पृष्ठ पर पहुंचकर हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।
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